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सस्ते होंगे निर्माणाधीन फ्लैट्स और घर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 3 2019 1:17PM | Updated Date: Jan 3 2019 1:17PM
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नई दिल्ली। जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की पिछली बैठक में 28 फीसद वाले टैक्स स्लैब में कई सामान को बाहर निकालते हुए कुल 23 वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई। जीएसटी के 28 फीसद वाले टैक्स स्लैब में अब महज 28 वस्तुएं ही बची हैं। अधिकारी ने बताया काउंसिल की 32वीं बैठक 10 जनवरी को होनी है।  
 
पिछली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में रिहायशी संपत्तियों पर लगने वाले टैक्स को कम करने के साथ ही एमएमएमई के थ्रेसोल्ड लिमिट को 20 लाख रुपये से अधिक किए जाने पर विचार किया जाएगा।
 
इसके साथ ही मंत्रियों का समूह के उस रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें एमएमएमई की चिंताओं को समझने की कोशिश की गई है। फिलहाल 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबार को जीएसटी से बाहर रखा गया है। परिषद की बैठक में केवल एमएसएमई के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
 
अधिकारी ने बताया कि परिषद की बैठक में निर्माणाधीन इमारतों और फ्लैट्स की दरों को कम कर 5 फीसद किया जा सकता है। फिलहाल निर्माणधीन इमारतों या रेडी-टू-मूव इन फ्लैट्स पर 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। रेडी-टू-मूव इन फ्लैट्स में उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिन्हें बिक्री के समय तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
 
राजस्व संग्रह में गिरावटजीएसटी संग्रह में कमी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह में लगातार दूसरे महीने दिसंबर में गिरावट आई है। दिसंबर में सरकार को जीएसटी से 94,726 करोड़ रुपए मिले जबकि नवंबर में यह 97,637 करोड़ रुपए था। जीएसटी संग्रह अक्टूबर में एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया था।
 
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