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33 सामानों पर घटीं GST दरें - मूवी, टीवी, बीमा, टायर सहित कई चीजें सस्ती

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 23 2018 11:27AM | Updated Date: Dec 23 2018 11:28AM
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नई दिल्‍ली। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 33 सामानों पर जीएसटी की दरें घटा दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सात आइटम्स पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 26 आइटम ऐसे हैं जिन पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी कर दिया गया है। बैठक के बाद बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 28 फीसदी स्लैब से छह प्रोडक्ट कम हुए हैं। 
 
28 फीसदी वाले स्लैब में अब 28 प्रोडक्ट बचे हैं। एसी और डिश वॉशर 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा 32 इंच के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी हैं। 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट पर अब 18 फीसदी के मुकाबले 12 फीसदी लगेगा। धार्मिक हवाई यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की गई है। वहीं, थर्ड पार्टी मोटर इश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटा कर 12 फीसदी पर लाई गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी, दरें घटाने के बाद राजस्व पर 5500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
 
निर्माणाधीन मकानों पर मिलेगी राहत
केंद्र सरकार जल्द ही घर खरीदने की सोच रहे लोगों को तोहफा देगी। जीएसटी परिषद की शनिवार को बैठक के बाद वित्त अरुण जेटली ने संकेत दिया कि निमार्णाधीन मकानों पर जीएसटी 12 फीसदी से कम किया जाएगा। दरअसल, अभी तैयार मकानों पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इसे संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। जबकि निमार्णाधीन मकान यानी जिनका कब्जा एक निश्चित समय बाद मिलता है वे 12 फीसदी टैक्स के दायरे में हैं।
 
इससे फ्लैट खरीदारों के साथ बिल्डरों को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रेरा और जीएसटी लागू होने के बाद निमार्णाधीन फ्लैटों की बिक्री तेजी से गिरी है। समय पर मकान न मिलने और जीएसटी के चलते लोग तैयार मकानों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जेटली ने कहा कि लॉ फिटमेंट कमेटी रियल इस्टेट पर जीएसटी पर अगली बैठक में अपनी राय रखेगी। रीयल इस्टेट सेक्टर की खराब हालत पर उन्होंने भरोसा दिया कि इस बात पर आम सहमति है कि इन क्षेत्रों के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। 
 
28 से 18 प्रश में आए ये आयटम
टायर 
लिथियम आयन बैट्री वाले पावर बैंक 
वीसीआर 
32 इंच तक के टीवी 
बिलयर्डस और स्नूकर 
डिजिटल कैमरा
वीडियो कैमरा रिकॉर्डर 
वीडियो गेम कंसोल 
एचएस कोड 9504 के तहत आने वाले गेम 
एचएस कोड 8483 के तहत आने वाली पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स 
 
28 से सीधे 5 प्रश
दिव्यांगों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल में आने वाली मशीनों के कल-पुर्जे और एक्सेसरी
18 से 12 प्रश में आए ये आयटम
स्क्वायर्ड या डीबैग्ड कॉर्क
नेचुरल कॉर्क से बनी चीजें
 
एग्लोमिरेटेड कॉर्क
जन-धन खातों पर जीएसटी नहीं
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह करमुक्त रहेंगी। पहले कई बार ऐसी खबरें थीं कि एटीएम निकासी से लेकर चेक जारी करने तक की सेवाओं पर जीएसटी लग सकता है। 
 
रिटर्न की नई व्यवस्था जुलाई से
जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की नई आसान व्यवस्था एक जुलाई 2019 से लागू होगी। पूरी तरह आॅनलाइन रिफंड की व्यवस्था भी एक जुलाई से प्रभावी होगी। रिटर्न सरल बनाने के लिए यह कवायद की जा रही है।
 
12 से अब 5 प्रश
नेचुरल कॉर्क
वॉकिंग स्टिक
फ्लाइआश की ईंटें
इन पर शून्य जीएसटी 
म्यूजिक बुक्स 
फ्रोजन वेजिटेबल्स 

 

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