नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों की शादी की उम्र कम करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील अशोक पाण्डे पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अशोक पाण्डे ने जब कोर्ट से सजा माफ करने की मांग की तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर 18 साल के किसी व्यक्ति ने याचिका दायर की होती तो हम ये जुर्माने की रकम उसे दे देते। याचिका में कहा गया था कि पुरुषों की शादी की उम्र 18 साल की जाए।