नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय आज कोर्ट का दरवाजा खटखटया। दरअसल, एयरसेल-मैक्सिस केस मामले में आरोपी कार्ती चिदम्बरम को दी गई अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी से राहत) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत पहुंच कर इसे निरस्त करने की मांग की है। ईडी ने आज सोमवार को पटियाला हाउस अदालत से आग्रह किया है कि कार्ती को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि कोर्ट ने कार्ती और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई गयी है।
एयरसेल-मैक्सिस मामले में बीती 31 अगस्त को ईडी की टीम ने दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पी चिदंबरम से भी पूछताछ की थी। बता दें कि इस मामले में पहले ही सीबीआई की ओर से पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी। गौरतलब है कि कातिज़् चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। उस समय पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे।