इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुशर्रफ रसूल क्यान की नियुक्ति रद्द कर दी है। मुख्य न्यायाधीश मिया सादिक निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।
डॉन न्यूज के मुताबिक खंडपीठ ने यह फैसला पीआईए से संबंधित दो मामलों की सुनवाई के दौरान सुनाया। इनमें एक मामला एक डॉ क्यान की नियुक्ति और दूसरा राष्ट्रीय विमान सेवा के आडिट से जुड़ा था। पीआईए के अधिकारियों के संघ ने डॉ. क्यान की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। पाकिस्तान के लेखा महापरीक्षक ने भी क्यान को तुरंत बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की थी। महापरीक्षक ने क्यान को बर्खास्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था नियुक्ति में 'अनुचित पक्षपात' किया गया है।