नई दिल्ली। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इसके प्रावधान अमल में आ गए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत सरकारी एजेंसियां भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर सकेंगी और उसकी नीलामी भी कर सकेंगी ताकि सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।