अयोध्या। रामजन्मभूमि विवाद का फैसला उच्चतम न्यायालय से आने के बाद मस्जिद के लिये जमीन मुहैया कराने के प्रस्ताव अयोध्या के स्थानीय लोगों से आने शुरू हो गये हैं। न्यायालय ने अयोध्या मामले पर श्रीरामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की अनुमति देने के साथ मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिये पांच एकड़ जमीन अयोध्या में देने का निर्देश दिया है जिस पर जिला प्रशासन तलाशना शुरू कर दिया है। इस बीच श्रीरामजन्मभूमि पर विराजमान रामलला से करीब 30-35 किमी की दूरी पर विभिन्न तहसीलों में मुस्लिम समाज के लिये मस्जिद बनाने के लिए जमीन तलाशने का काम प्रशासन ने जोर शोर से शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जिले के बड़ा गांव के पास सारंगापुर रोड पर राजनारायण दास मस्जिद बनाने के लिये खुशी से अपनी पांच एकड़ जमीन देने को तैयार हैं।
राजनारायण दास का कहना है कि उनके पास बड़ा गांव के पास सारंगापुर रोड पर पांच एकड़ जमीन है उसे मस्जिद बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर, मस्जिद तलाशने के लिये जिलाधिकारी ने सभी पांचों तहसीलों से रिपोर्ट मांगी है जिसमें सदर तहसील के पूरा विकास के अन्तर्गत शहनवा ग्राम सभा एक बार फिर से चर्चा में आ गयी है। इसके अलावा, सोहावल, बीकापुर, सदर तहसील क्षेत्र में भूमि की तलाश राजस्व विभाग ने शुरू कर दी है। शहनवा ग्राम सभा में बाबर के सिपहसालार मीर बांकी की कब्र होने का दावा किया जाता रहा है। इस गांव के निवासी शिया बिरादरी के रज्जब अली और उनके बेटे मोहम्मद अफजल को बाबरी मस्जिद का मुतवल्ली कहा गया है। इसी परिवार को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से तीन सौ दो रुपये छह पाई की धनराशि मस्जिद के रखरखाव के लिये दी जाती थी।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे में इसका जिक्र भी किया गया है। यह अलग बात है कि बाबरी मस्जिद पर अधिकार को लेकर शिया वक्फ बोर्ड व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच विवाद के बाद वर्ष १९४६ में कोर्ट ने सुन्नी बोर्ड के पक्ष में सुनाया था। मिली जानकारी के अनुसार इसकी किसी दूसरे मुतवल्ली का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। फिलहाल पूर्व मुतवल्ली वारिसान आज भी इसी गांव में रह रहे हैं। इस वारिसान की ओर से भी मस्जिद निर्माण के लिये अपनी जमीन दिये जाने की घोषणा की जा चुकी है। जहां तक अयोध्या के संत-धर्माचार्य या विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारियों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मान्य है लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद स्वीकार नहीं है।