नई दिल्ली। गृह मंत्रालय सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित फोटो और वीडियो जैसी सामग्री पर रोक लगाने के लिए जल्द ही दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया बना रही है और इसे दो सप्ताह में लागू कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर दो दिन पहले ही गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंत्रालय जल्द ही ये दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया तैयार कर इन्हें लागू करेगा।