नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में आज दिल्ली पटियाला हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। जिसमें आज भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी से अदालत में सबूत मांगे जाएंगे। जब पिछली सुनवाई में अदालत ने स्वामी से सबूत मांगे थे तब उन्होंने इस मामले की सुनवाई टालने की अर्जी कोर्ट के सामने रखी थी।
स्वामी ने कोर्ट के सामने अर्जी पेश करके सिफारिस की थी कि इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख रख दी जाए। इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता को किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मालदीव जाना है। अदालत ने अर्जी को मंजूर करते हुए सुनवाई 17 नवंबर यानी शनिवार के लिए तय कर दी।
दरअसल भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। आपको बता दें कि इस मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के आयकर आकलन का मामला फिर से खोलने से संबंधित प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर 4 दिसंबर को अंतिम रूप से दलीलें सुनी जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुराने रिकार्ड की छानबीन करने का अवसर देते हुए दोनों को राहत देने से इंकार कर दिया था।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने राहुल और सोनिया गांधी की याचिकाओं पर कोई नोटिस जारी नहीं किया, क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके वकील कोर्ट में उपस्थित थे। आय कर विभाग ने इस मामले में शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल कर रखी थी कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर होने की स्थिति में उसका पक्ष सुना जाना चाहिए।