नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया के उस रेगुलेशन को बरकरार रखा है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि जो छात्र विदेश में मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हालांकि कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जो इस साल विदेश में पढ़ना चाहते हैं और नीट नहीं पास कर पाए हैं।
खबर के मुताबिक जो लोग विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन नीट पास नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए कोर्ट ने एमसीआई को निर्देश दिया है कि वह इस साल के लिए ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करे। लेकिन संशोधित स्क्रीनिंग परीक्षा नियमों के अनुसार अगले साल से छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए नीट पास करना होगा।
जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और ए के चावला की बेंच ने कहा, 'कोर्ट का मानना है कि एमसीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक यह अनिवार्य है कि विदेशों में पढ़ाई करने वाले लोगों को नीट में उपस्थित और पास होना पेशे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।'