राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में फलाहारी बाबा यौन शोषण के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या (1) राजेन्द्र शर्मा की अदालत ने फलाहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए बुधवार का दिन तय किया था। कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से पीड़िता के पक्ष में बहस के बाद बचाव पक्ष की ओर से उसके वकील ने बहस की।
सरकारी वकील ने कहा
पीड़िता आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा को पिता तुल्य मानती थी। बाबा द्वारा पीड़िता के साथ जो कृत्य किया उसके पर्याप्त साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं। यौन शोषण के फलाहारी बाबा के बयान पिछले महीने 30 तारीख को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 राजेंद्र शर्मा की अदालत में बयान दर्ज किए थे। इस दौरान फलाहारी बाबा से कोर्ट ने 88 सवाल किए। जवाब में फलाहारी बाबा ने अपने आपको निर्दोष बताया था।