नई दिल्ली। तिरुपति मंदिर खजाने की आॅडिट कराने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में मांग की है कि तिरुपति मंदिर के पिछले तीन साल के अकाउंट, मंदिर की संपत्ति और आभूषणों की आॅडिट कराया जाए।
स्वामी का कहना है कि जब तक याचिका लंबित है तब तक मंदिर का कैग द्वारा आॅडिट कराया जाए। उनकी मांग है कि मंदिर के आॅडिट का काम छह महीने में पूरा किया जाए। स्वामी ने ट्वीट कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वह तिरुपति मंदिर का आॅडिट कराने संबंधी याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल करें।
बता दें कि तिरुपति मंदिर के खजाने की आॅडिट कराने की मांग अक्सर उठती रहती है। अनुमान के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। कुछ दिन पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सवाल किया था कि विजयवाड़ा के 16वीं सदी के शासक कृष्णदेव राय की ओर से भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर को दान में दिए गए आभूषण कहां हैं?