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पहले मस्जिद पर आएगा फैसला, फिर पूजा के अधिकार की बारी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 26 2018 10:13AM | Updated Date: Jul 26 2018 10:13AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बुधवार को कहा कि वो अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख, क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करे।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मुसलमान समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। याचिका में समूह ने अनुरोध किया था कि कोर्ट, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बताने वाले अपने 1994 के फैसले की बड़ी पीठ से समीक्षा कराए।
 
चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने स्वामी से कहा कि वो इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें। स्वामी ने कोर्ट से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का अनुरोध किया था।
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