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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मास्‍टर ऑफ रोस्‍टर हैं

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 6 2018 12:45PM | Updated Date: Jul 6 2018 12:46PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मास्‍टर ऑफ रोस्‍टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्‍ठ वकील शांति भूषण की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केसों के आवंटन में मुख्‍य न्‍यायाधीश का मतलब भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश है ना कि कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामलों को विभिन्न पीठों को आवंटित करने का उनके पास अधिकार होता है।
 
इस मामले पर टिप्‍पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश एके सीकरी और अशोक भूषण की दो सदस्‍यीय खंड पीठ ने कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उनपर मामलों को आवंटित करने का विशिष्ट दायित्व होता है। प्रधान न्यायाधीश, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने की वजह से, अदालत के प्रशासन का नेतृत्व करने का अधिकार रखते हैं जिसमें मामलों का आवंटन करना भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ये बात स्‍वीकार नहीं की जा सकती है कि केसों के आवंटन में सीजेआई को कॉलेजियम माना जाए।
 
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