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SC ने केंद्र से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति, 10 दिन में दें जवाब

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 3 2018 3:25PM | Updated Date: Jul 3 2018 3:26PM
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नई दिल्ली। लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र  से सवाल किया है कि इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह 10 दिन के अंदर देश में लोकपाल की नियुक्ति की समय सीमा तय कर उसे सूचित करे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर।भानुमति की पीठ ने सरकार से कहा कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों की जानकारी देते हुए 10 दिन के अंदर हलफनामा दायर करे। 
 
केन्द्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के।के। वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है। न्यायालय गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया गया है। न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है। 
 
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