नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रहा है। केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने सोमवार को एक बैठक में इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में आतंकवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही सामग्री तथा बाल पोर्नोग्राफी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए जांच एजेन्सियों द्वारा उठाये जाने वाले प्रभावशाली तथा ठोस कदमों के बारे में चर्चा की गई।
विशेष रूप से जांच एजेन्सियों, संचार विभाग, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया जिससे कि आपत्तिजनक सामग्री पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 और 79 के तहत रोक लगाई जा सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जांच एजेन्सियां इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ स्थिति पर नजर रखेंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री को बिना देरी के ब्लाक किया जाए।