नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लश्करे तैयबा के एक कथित आतंकवादी के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने कहा उसने दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी हमले करने के इरादे से भारत में घुसपैठ की थी।
मोहम्मद आमिर अवान को गत वर्ष 24 नवंबर को सेना ने उत्तर कश्मीर के हंदवारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आमिर को उक्त क्षेत्र में तीन दिन पहले हुई एक मुठभेड़ के बाद चलाए गए एक व्यापक तलाशी अभियान में गिरफ्तार किया गया। उक्त मुठभेड़ में लश्कर के तीन कथित आतंकवादी मारे गए थे और एक जवान शहीद हो गया।
जिला न्यायाधीश पूनम ए. बम्बा के समक्ष दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि मोहम्मद आमिर ने तीन अन्य साथियों के साथ पाकिस्तान से हथियार, गोली-बारूद, ग्रेनेड, नेविगेशन और संचार उपकरणों के साथ अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इनका इरादा पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में हमला करना था।
चैंबर के भीतर हुई सुनवाई के दौरान दायर अंतिम रिपोर्ट के बारे में समझा जाता है कि इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और अन्य धाराओं तथा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धारा 20 एवं अन्य प्रावधानों के तहत दायर की गई है। इसमें अवान पर विस्फोटक सामग्री कानून, हथियार कानून, विदेशी कानून और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अवान वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।