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पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार माता-पिता से लिंक होगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 18 2018 9:49AM | Updated Date: May 18 2018 9:49AM
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नई दिल्ली। आधार देश में सभी के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है। हालांकि इसमें एक मुश्किल यह है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की बायोमीट्रिक डिटेल्स नहीं आती। यानी फिंगरप्रिंट और आंख का रेटिना। इस समस्या से निपटने के लिए अब पांच वर्ष आयु तक के बच्चों का आधार उनके माता-पिता के आधार से लिंक होगा।
 
इसके लिए माता-पिता को अपने आधार और बच्चे के साथ आधार सेंटर जाकर बच्चे की उम्र पांच साल होने पर आधार में उसकी बायोमीट्रिक डिटेल्स अपडेट कराना होंगी। बच्चे के माता-पिता का आधार और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट उसके आधार के एनरॉलमेंट के लिए पर्याप्त दस्तावेज होते हैं। इसके अलावा आधार एनरॉलमेंट के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, सेंट्रल/स्टेट पेंशन पेमेंट आॅर्डर आदि दस्तावेज भी मान्य हैं।

बच्चे के आधार से जुड़ी पांच जरूरी बातें
बच्चे के आधार डाटा में बायोमीट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल नहीं होती हैं।
बच्चे की उम्र पांच साल होने के बाद आधार में बायोमीट्रिक्स डाटा जरूर अपडेट करा लें।
बच्चे के आधार कार्ड का आवेदन करने के लिए माता-पिता में से किसी एक के पास आधार होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है।
बच्चे के आधार के लिए माता-पिता में से जिसके पास आधार है, उन्हें बच्चे के साथ सेंटर जाना होगा।
पहचान दस्तावेजों के चार श्रेणियां हैं। इनमें एक फोटो वाली आईडी जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पते का प्रमाण और जन्म तिथि शामिल हैं।
 
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