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वैष्णो देवी: 24 नवंबर से नहीं शुरू होगा नया रास्ता, SC ने लगाई रोक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2017 6:18PM | Updated Date: Nov 20 2017 6:18PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग 24 नवंबर तक चालू रखने के NGT खे आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने 24 नवंबर से वैकल्पिक मार्ग चालू करने और तीर्थ यात्रियों की संख्या रोजाना 50000 तक सीमित करने का आदेश दिया था। एनजीटी के आदेश के खिलाफ वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
 
एनजीटी ने पिछले हफ्ते ही वैष्णो देवी यात्रा में घोड़ों, खच्चरों आदि जानवरों का प्रयोग किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए वैष्णों देवी में रोजाना यात्रियों की संख्या 50000 तक सीमित कर दी थी। इसके अलावा एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया था कि कि वह बाणगंगा से अर्धकुंआरी तक का बनाया गया वैकल्पिक मार्ग 24 नवंबर से चालू कर दे।
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