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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त खड़ा होने की जरूरत नहीं : SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 24 2017 12:19PM | Updated Date: Oct 24 2017 12:20PM
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नई दिल्ली। सिनेमाघर में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के फैसले के एक साल बाद नया मोड़ आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खडा होना जरुरी नहीं हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्र गान बजाने को नियंत्रित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जाए।
 
शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वह कम देशभक्त है।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने समाज को नैतिक पहरेदारी की आवश्यकता नहीं है जैसी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली बार सरकार चाहेगी कि लोग सिनेमाघरों में टी शर्ट्स और शार्ट्स में नहीं जायें क्योंकि इससे राष्ट्रगान का अपमान होगा। पीठ ने कहा कि वह सरकार को अपने कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की अनुमति नहीं देगी।पीठ ने इसके साथ ही सरकार से कहा कि वह राष्ट्रगान को नियंत्रित करने के मुद्दे पर विचार करे।
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