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अयोध्या में लगी धारा 144, शहर छावनी में तब्दील 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 14 2019 3:06AM | Updated Date: Oct 14 2019 3:06AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या रामजन्मभूमि मामले पर चल रही सुनवाई 17 अक्टूबर को खत्म हो सकती है। वहीं इसके करीब एक महीने बाद यानी 18 नवंबर को इस मामले में फैसला भी आ सकता है। ऐसे में ऐहतियातन तौर पर अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। डीएम ने कहा है कि धारा 144 आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर भी लागू की गई है। हालांकि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई है। 

अयोध्या में रह चुके शीर्ष अधिकारियों को भी दीपावली महोत्सव और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के मद्देनजर बुलाया जा रहा है। 18 अक्टूबर से पहले चरण की फोर्स आनी शुरू होगी। दीपावली महोत्सव के बाद पहले चरण की फोर्स रोकी जाएगी जबकि फैसले वाले सप्ताह में दूसरे चरण की फोर्स आएगी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि जहां तक विश्व हिंदू परिषद की बात है तो वहां परमिशन किसी को नहीं मिलेगी। अगर कमिश्नर अनुमति देंगे तो गलती करेंगे.कोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां दीप जलाने की अनुमति नहीं है। अगर उनको (हिंदू पक्ष) परमिशन मिलती है तो हम लोग भी कुछ और सोचेंगे। हम उनसे (कमिश्नर) कहेंगे कि उनको दीप जलाने को दिया, हमको नमाज पढ़ने के लिए दीजिए। 
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