नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद से आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा लेने के आरोप में गिरफतार तीनों अलगाववादी नेताओं मसरत आलम, आशिया अंद्राबी और शबिर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दस दिन की हिरासत में भेजने का मंगलवार को आदेश दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने एनआईए की ओर से याचिका पर सुनवाई की। एनआईए की ओर से आरोपियों को पूछताछ के लिए 15 दिनों की हिरासत में लेने की मांग की गई। यह पूरी सुनवाई कैमरे के समक्ष हुई है।
एनआईए ने इस संबंध में 30 मई 2017 को मामला दर्ज किया था तथा हाफिज सईद, एक अन्य आतंकवादी सरगना सैयद सलाहुद्दीन तथा 10 कश्मीरी अलगाववादियों के विरूद्ध घाटी में आतंकवाद को बढ़ाने और उसके फैलाव के लिए धन का इस्तेमाल मामले में 18 जनवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच के बाद एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और 1967 के गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं 120 बी के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए ने इस मामले में आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद उल इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा महराजुद्दीन कलवाल और बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। असिया अंद्राबी और शब्बीर शाह पहले ही अलग-अलग मामलों में हिरासत में थे जबकि मसरत आलम को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर से लाया गया था।