नई दिल्ली। ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड तस्वीर शेयर करने वाली बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक मॉर्फ्ड तस्वीर साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शर्मा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पहले शर्मा को एक लिखित माफी देने के लिए कहा, लेकिन बाद में इसे हटाने के आदेश को संशोधित कर दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने न्यायाधीशों से कहा - शर्मा की गिरफ्तारी उनके संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा - गिरफ्तार होने से पहले उसने पोस्ट डिलीट कर दी थी। यह मेम वायरल हो रहा है, वह अकेली नहीं है जिसने इसे साझा किया है। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि चुनाव चल रहे थे और शर्मा भाजपा से थी दूसरी तरफ मेमे अलग तरीके से ले सकते हैं।
वकील ने कहा कि वह दुखी हैं कि उन्हें मेम साझा करने के लिए माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। कोर्ट ने प्रियंका शर्मा की तत्काल रिहाई के आदेश को इस शर्त के अधीन कर दिया कि वह अपनी रिहाई के तुरंत बाद लिखित माफी मांगेगी। शर्मा, जो हावड़ा में भाजपा के महिला मोर्चा के संयोजक भी हैं, को तृणमूल कांग्रेस के नेता बिभास हाजरा द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।