नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राफेल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को दिए तीन पन्नों के हलफनामे में राफेल डील पर दिए बयान 'सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है' बयान पर बिना किसी शर्त के माफी मांगी।
इससे पहले पिछले महीने के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकारते हुए उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 'चौकीदार चोर है' बयान को गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय का बताने के लिये उनके हलफनामे में इस्तेमाल किया गया खेद शब्द एक तरह से माफी जैसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फैसले के संबंध में राहुल गांधी के हलफनामे पर कहा था कि कहीं पर उन्होंने अपनी गलती मानी और कहीं पर इनकार किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप हलफनामे में क्या कहना चाह रहे हैं यह समझने में हमें काफी मुश्किल हो रही है।
मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले ही बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का नया हलफनामा दायर कर अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अनजाने में उन्होंने कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर' बयान दे दिया, उनका यह इरादा नहीं था।
बता दें कि राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' कहा था। गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।