नई दिल्ली। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मेहसाणा दंगा मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हार्दिक ने इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है।
इससे पहले गुजरात की निचली अदालत ने हार्दिक को 2015 के मेहसाणा दंगे में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो गये। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी। बता दें, जन प्रतिनिधित्व कानून और शीर्ष अदालत की व्यवस्था के तहत दो साल या इससे अधिक जेल की सजा काट रहा व्यक्ति दोषसिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता।