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पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, जानें आखिरी तारीख

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 1 2019 10:03AM | Updated Date: Apr 1 2019 10:03AM
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नई दिल्ली। सरकार ने स्थाई खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार को जोड़ने की समय सीमा को छह महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समय सीमा बढ़ाई है।

 
सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में कहा है, ‘...यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है।’
 
हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुए आधार नंबर का उल्लेख करना आवश्यक होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टें दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जाएगा। इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुए इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।
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