नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिये इसे मध्यस्थता पैनल को सौंपने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अयोध्या विवाद में मध्यस्थता होगी।
मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एफएम कलीफुल्लाह करेंगे और इसमें श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू भी शामिल होंगे। इससे पहले भी अयोध्या मामले में इससे चार बार मध्यस्थता के प्रयास किए गए लेकिन असफल रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यदि जरूरी हुआ तो मध्यस्थ पैनल में और नाम शामिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को फैजाबाद में पैनल को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। जब भी पैनल को कानूनी सहायता चाहिए तो वो मांग सकते हैं।'