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आर्थिक आधार पर दिए गए 10 फीसद आरक्षण पर रोक लगाने से SC का इंकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 25 2019 12:14PM | Updated Date: Jan 25 2019 12:14PM
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नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। 
 
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए 10 फीसद आरक्षण देने पर मंजूरी दी थी।  आर्थिक आधार पर अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करेगा।
 
अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए 10 फीसद आरक्षण देने पर मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ता की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि 10 फीसद आरक्षण पर रोक लगाने के लिए ये आधार नहीं बन सकता है। 
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