मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने पायल तडवी आत्महत्या मामले में शुक्रवार को तीनों आरोपी डॉक्टरों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। उच्च न्यायालय ने आरोपी भक्ति महरे, हेमा आहूजा और अंकिता खंडेलवाल को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और हर दूसरे दिन पुलिस अपराध शाखा में पेश होने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली है। आरोपियों को नायर अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। डॉक्टर पायल को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों के कारण तीन आरोपी महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था।
डॉक्टर पायल तडवी ने हॉस्टल के कमरे में 22 मई को खुदकुशी कर ली थी और इस मामले में तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपी डॉक्टरों का जिक्र डॉक्टर तडवी ने अपने मृत्यु पूर्व लिखे खत में भी किया था। पायल तडवी के परिजनों का भी आरोप है कि तीनों महिला डॉक्टरों ने उनके अनुसूचित जनजाति का होने को लेकर ताने कसते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ति करते थे। पायल तडवी मुंबई के बीवाईएल नायर हॉस्पिटल में एम डी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।