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आचार संहिता उल्लंघन का मामला : शंकर लालवानी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 15 2018 10:41AM | Updated Date: Nov 15 2018 10:41AM
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इंदौर। आईडीए अध्यक्ष के खिलाफ मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने लेटर पेड का इस्तेमाल कर पद का दुरुपयोग करने के मामले में चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी, जिसको आचार सहिता का खुला उल्लघंन बताया गया था। मामले में  रिटर्निंग आॅफिसर ने तुकोगंज पुलिस को पत्र लिखकर कहा है कि लालवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अवगत कराएं।  
 
गौरतलब है कि बीके सिंधी कॉलोनी निवासी कांग्रेस नेता गोपाल कोडवानी ने कुछ समय पहले रिटर्निंग आॅफिसर को शिकायत की थी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी सिंधी समाज के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पद और सरकारी उपक्रम के लेटरपेड का दुरुपयोग कर रहे हैं,  जो चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। उन्होंने अपने लेटरपेड पर समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित करवार्इं। शिकायत में कहा गया था कि इस प्रकरण का निराकरण होने तक शंकर लालवानी को किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उन पर एफआईआर दर्ज की जाए।
 
तत्काल एफआईआर करवाएं
शिकायत मिलने के बाद रिटर्निंग आॅफिसर ने थाना तुकोगंज प्रभारी को भेजे पत्र में कहा है कि उक्त शिकायत के संदर्भ में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करने हेतू दस्तावेज संलग्न है। इसके आधार पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने नायब तहसीलदार निधि राजपूत को निर्देशित किया कि वे स्वयं थाने जाकर एफआईआर की कार्रवाई करवाएं।
 
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