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बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 25 2018 5:13PM | Updated Date: Sep 25 2018 5:13PM
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शहड़ोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने बलात्कार के मामले के एक आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने कल शाम बलात्कार के आरोपी भीमसेन गोंड़ (22) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 19 जून 2015 को जिले के गोहपारू थाने के मलमाथर गाँव में लड़की के बलात्कार के बाद आरोपी के शादी से इंकार कर देने के बाद बदनामी के डर से परिवार के चार सदस्यों -रामभरत गोंड़ ,प्रेमबाई ,यशोदा सिंह और विनोद सिंह ने एक ही रस्सी से बाँधकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी भीमसेन को गिरफ्तार कर लिया था।

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