भोपाल। मध्यप्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा नागरिकों के हित में जुर्माना राशि का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री राजपूत ने आज मंत्रालय में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों से उचित सीमा तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा और परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।