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एमपी : रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को पांच वर्ष की सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 19 2019 3:41PM | Updated Date: Jul 19 2019 3:41PM
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भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पटवारी को पांच वर्ष की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार किसान से 4 बीघा जमीन के नामांतरण के लिए 3 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी राजेश शाक्य को कल न्यायालय ने पांच साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद जिला जेल भिजवा दिया गया। आरोपी पटवारी ने किसान पुरुषोत्तम बघेल और उसके पिता रामकृष्ण बघेल निवासी ग्राम रजरापुरा आलमपुर लहार ने 4 बीघा कृषि भूमि के नामांतरण के लिये तहसील में आवेदन दिया था। पटवारी राजेश शाक्य ने नामांतरण के लिए 3 हजार रुपए रिश्वत मांगी, जिसे 9 जून 2016 को रिश्वत लेते पकडा गया था।   
 
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