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पूर्व विधायक सलूजा को मिला अग्रिम जमानत का लाभ

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 16 2019 3:51PM | Updated Date: Jul 16 2019 3:51PM
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जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में गुना नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे ने बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने तथा जांच में पुलिस का सहयोग करने की शर्त पर पूर्व विधायक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा साल 2008 में गुना विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे।
 
उन पर आरोप है कि विधायक के कार्यकाल में उन्होंने एक रैनबसेरे के लिए दो बार में 4 लाख रुपए की अनुशंसा की थी। इस पैसे से सनाढ्य धर्मशाला में काम किया गया। शिकायत पर नौ साल बाद पूर्व विधायक तथा निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी सहित अन्य छह लोगों के खिलाफ गुना कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। विधायक एवं पूर्व विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत गठित होने के कारण ये मामला भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था।
 
यहां से जमानत याचिका खारिज किये जाने पर  सलूजा ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि विधायक सिर्फ विधायक निधि प्रदान किये जाने की अनुशंसा करता है। विधायक निधि की राशि कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। निर्माण एजेन्सी पीडब्ल्यूडी थी। इसके बावजूद भी शिकायत पर नौ वर्ष बाद पूर्व विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया था।
 
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