जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक लापता नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस को न्यायालय में एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश जे के महेश्वरी तथा न्यायाधीश संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग बच्ची को न्यायालय में पेश नहीं करने की स्थिति में भोपाल पुलिस अधीक्षक व संबंधित थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। भोपाल के गांधी नगर थाना क्षेत्र की महावीर बस्ती में रहने वाले लक्ष्मण कुशवाह की तरफ से दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी का अनावेदक देवेन्द्र सिंह ने 24 मार्च को अपहरण कर लिया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस उसकी बेटी को तलाश करने में लापरवाही बरत रही है।