20 Apr 2024, 07:58:09 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

रतलाम। प्रचार-प्रसार के अभाव में और सही जानकारी न मिल पाने के कारण सैकड़ों बच्चे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश कराने से वंचित रह जाते हैं। सभी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर शत प्रतिशत प्रवेश कराने के लिए शिक्षा विभाग ने इस सत्र में हेल्पलाइन नंबर 01139589100 जारी किया है। इस हेल्पलाइन पर मिस्डकॉल देने पर आरटीई के तहत प्रवेश पाने की हर समस्या का आसान तरीके से समाधान बताया जाएगा। हर साल आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट गरीब तबके के बच्चों को जो कि पैसा देकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं हैं, के लिए आरक्षित रहती हैं।

राजगढ़ जिले में 600 निजी स्कूल हैं।  इन सभी स्कूलों में तीन हजार सीटें आरटीई के तहत आरक्षित हैं। पिछले साल आरक्षित सीटों में से केवल 22 सौ फार्म दाखिले के लिए भरे गए थे। इसमें से चार सौ फार्म रिजेक्ट हो गए थे। इसके चलते जब एडमिशन की बारी आई तो इनमें से भी बच्चों की संख्या घट गई थी। पत्र में उल्लेख किया गया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन, कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों की नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी व लाभार्थी को वास्तविक लाभ सुगम तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से 2016-17 से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इस अधिनियम के तहत अधिक से अधिक पात्र लोग लाभ उठा पाएं इसके लिए शिक्षा विभाग पहल कर रहा है।

31 मार्च तक भरे जाने हैं प्रवेश के लिए आवेदन                                                                                                                           इस बार आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 31 मार्च तक फार्म भरे जाने हैं। नियमानुसार जो बच्चा जहां रहता है वह अपने घर के नजदीकी स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में प्रवेश दिलाना पसंद करते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। भले ही वह स्कूल उनके घर से कितना ही दूर क्यों न हो। 

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