इंदौर। जिला कोर्ट ने फरार जीतू सोनी की मेजर जगदाले मार्ग, साउथ तुकोगंज इंदौर स्थित संपत्ति को कुर्क किए जाने को लेकर आदेश जारी किए है। इस संपत्ति के संबंध में कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि एमआईजी पुलिस ने आरोपी जीतू उर्फ जीतेंद्र सोनी निवासी आलोक नगर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120-बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया था। उक्त अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट से धारा 73 द.प्र.सं. का वारंट जारी करवाया गया था, तलाश करने पर भी जब जीतू सोनी का कोई पता नही चला तो फरारी पंचनामा तैयार किया गया।
न्यायालय ने आरोपी की उपस्थिति के लिए उद्घोषणा भी जारी की थी जिसके तहत आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था। आरोपी के उपस्थित न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने संबंधित आवेदन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फरार आरोपी जीतू सोनी की संपत्ति होराईजन स्टूडियो अपार्टमेन्ट नंबर 203, 220, 303, 306, 314, 408, 409, 410, 411, 412, 414 मेजर जगदाले मार्ग साउथ तुकोगंज इंदौर को कुर्क किए जाने हेतु कलेक्टर को आदेश जारी किया है। यह केस दर्ज किया था अभियोजन के अनुसार फरियादी रविन्द्र पंडित पिता लक्ष्मणराव पंडित वर्तमान निवासी मनुस्मृति को-आपरेटिंग हाउसिंग सोसायटी डोंगरीवाला घोरबंदर रोड थाणे बेस्ट को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा उनके समाचार पत्र दैनिक नवीन के लिए 1987 में प्रेस कॉम्पलेक्स में एक प्लाट आवंटित किया गया था।
इंदौर विकास प्राधिकरण से प्लॉट का पंजीयन उनके द्वारा 12 फरवरी 1988 को करवाया गया था। प्राधिकरण के द्वारा फरियादी के साथ सभी पत्राचार दैनिक नवीन समाचार पत्र के नाम से ही किया जाता रहा। फरियादी के अनुसार 1991 में उन्होंने बीमारी के कारण इंदौर छोड़ दिया था और तब से वे उक्त भूमि के संबंध में अनभिज्ञ रहे। बाद में पता चला कि उनके ही सहयोगी रविन्द्र कुमार निगम ने संपत्ति का वर्षों तक उपयोग करने के बाद उसे जीतू सोनी को सौंप दिया।