20 Apr 2024, 02:49:13 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में विद्युत विभाग के एक सहायक लाइनमैन को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय के अनुसार सोमवार को विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ सहायक लाइनमैन बाबूलाल पटेल को सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार आरोपी को एक शिकायतकर्ता से 6 जून 2016 को विशेष स्थापना शाखा लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप सही पाए जाने पर पटेल को दंडित किया है।

 
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