नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों को तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि अदालत केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि वह निर्भया केस के चारों दोषियों को दो हफ्ते के अंदर फांसी की सजा की सभी प्रक्रियाएं पूरी करें।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, कि आप किस तरह की याचना कर रहे हैं? आप अदालत का मजाक बना रहे हैं? गौरतलब है कि 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से साल 2012 में 16-17 दिसंबर की दरम्यिानी रात को छह लोगों ने दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में नृशंसता से सामूहिक बलात्कार किया और उसे सड़क पर फेंक दिया। उसकी 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गई थी।