नई दिल्ली। देश में इंटरनेट को बंद करने को असंवैधानिक करार देने संबंधी एक जनहित याचिका शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई। वकील एहतेशाम हाशमी ने याचिका दायर करके कहा है कि देश भर में इंटरनेट शटडाउन को संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करना चाहिए।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि शीर्ष अदालत दूरसंचार सेवाओं (अस्थायी या सार्वजनिक सुरक्षा) के अस्थायी निलंबन के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा ‘मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन’ को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दे। देश के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट और संचार सेवाओं को निलंबित करने के सरकार के कदम पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाये है।