नई दिल्ली। न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की नियुक्ति मामले में केंद्र की अधिसूचना आने तक गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की याचिका लंबित रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता संघ का यह अनुरोध सोमवार को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ने कहा, ‘‘हम याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार की दलीलें स्वीकार करते हैं।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख केंद्र की अधिसूचना जारी होने के बाद ही लगाये।
उच्चतम न्यायालय ने गत शुक्रवार को कॉलेजियम के पांच सितम्बर के प्रस्ताव को प्रकाशित किया था जिसमें उसने अपने पूर्व की सिफारिश में फेरबदल करते हुए न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गयी थी।