नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़तिा और उसके वकील के सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो सप्ताह की और मोहलत दी। शीर्ष अदालत ने पीड़तिा के वकील को इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये देने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह की और मोहलत मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने उसे दो सप्ताह का ही समय दिया।