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मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत 27 मई को करेगी सुनवाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 21 2019 12:39AM | Updated Date: May 21 2019 12:39AM
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बोफोर्स घोटाले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को 27 मई तक के लिए टाल दी। ‘राउज एवेन्यू कोर्ट’ के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने इस मामले में 27 मई की तारीख मुकर्रर की। उच्चतम न्यायालय के वकील एवं याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके बोफोर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री  नाम लेने को लेकर श्री मोदी के खिलाफ मानहानिक का आरोप लगाया है, जिस पर न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की।
 
अदालत ने अग्रवाल से स्पष्टीकर मांगा है कि उन्होंने श्री मोदी के खिलाफ यह शिकायत उनकी व्यक्तिगत क्षमता,  एक सांसद के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर की है। अग्रवाल ने मोदी पर चुनावी रैली के दौरान बोफोर्स मामले को लेकर गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। सीजीएम ने कहा कि यह मामला चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे संबंधित अदालत में भेजा जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि उन्होंने एक मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दर्ज कराया है, 156 (3) के तहत नहीं। इसलिए इस मामले की सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई मुकर्रर की।
 
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