नई दिल्ली। खूबसूरत नहीं होने को लेकर बार-बार पत्नी को ताना मारना भी तलाक का आधार हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को खूबसूरत नहीं होने और दहेज की मांग पूरी न करने पर पति द्वारा दिए जा रहे ताने को प्रताड़ना मानते हुए तलाक को मंजूरी दे दी है।
जस्टिस जी. एस. सिस्तानी और ज्योति सिंह की पीठ ने परिवार न्यायालय के फैसले को रद्द करते यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब दंपति के बीच एक-दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया हो तो तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। जहां तक इस मामले का सवाल है तो दोनों वर्ष 2012 से अलग रह रहे हैं और उनका वैवाहिक जीवन खत्म सा हो गया है।
पीठ ने कहा कि तथ्यों से यह भी साफ है कि दंपति के बीच सामंजस्य की भी कोई गुंजाइश नहीं बची है, ऐसे में तलाक को मंजूरी दी जाती है। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें तलाक के लिए महिला की याचिका को खारिज कर दिया था। महिला ने 2014 में परिवार न्यायालय में दहेज मांगने व खूबसूरत न होने का ताना मारने के आधार पर तलाक की मांग की थी।
अदालत में पेश मामले के अनुसार, रश्मि- प्रेम (दोनों बदला हुआ नाम) की शादी वर्ष2003 में हुई थी। वर्ष 2014 में दंपति को एक बेटा भी हुआ। महिला ने 2014 में तलाक की मांग को लेकर याचिका दाखिल करते हुए पति पर प्रताड़ित करने, दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पति दहेज में कार और एक लाख रुपये मांगता था और खूबसूरत नहीं होने को लेकर बार-बार ताने मारता था।
अदालत में पति ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। उन्होंने न तो कभी दहेज मांगा और न ही प्रताड़ित किया। वह (महिला) न तो अच्छी पत्नी है और न ही अच्छी मां बन पाई।