रायपुर। सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को सीबीआई अदालत ने सीडी बांटने का दोषी पाया है। उन्हें सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बघेल 8 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। भूपेश बघेल सेक्स सीडी बांटने के लिए दोषी माने गए हैं।
आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। दोनों को एक-एक लाख रुपए पर जमानत मिली है। भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश सुनाया। बघेल ने इससे पहले जमानत लेने से इनकार कर दिया था। बघेल ने कहा था कि वे इस मामले में बेल नहीं मांगेंगे और जेल जाएंगे। लिहाजा बघेल को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया।
अलग-अलग धाराएं लगीं
सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। बघेल को 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67ए के तहत आरोपी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल सोमवार को रायपुर में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पेश हुए। उन्हें इस संबंध में रविवार की शाम को समन जारी किया गया था। बघेल अंबेडकर चौक से पैदल अदालत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बघेल सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर की अदालत में पेश हुए।
यह है मामला
27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। बाद में इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था। सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।