जगदलपुर। छत्तीसगढ के जगदलपुर जिले के झिटकागुड़ा गांव में संचालित एक क्रेशर के संचालक ने कलेक्टर बस्तर को एक आवेदन देकर विस्फोटक आदेश पर रोक को संशोधित करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार आवेदन में क्रेशर संचालक विजेन्द्र मोरला ने लिखा है कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से तालुक रखते हैं।
शिक्षित बेरोजगार योजना अंतर्गत बैंक से ऋण लेकर झिटकागुड़ा में स्टोन क्रेशर का काम संचालित कर रहे हैं। इसके लिए खनिज विभाग का वैध लीज व अनुज्ञप्ति प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा है कि 27 अगस्त 2016 को नरेन्द्र नागवंशी और सहदेव ने मेरे जेसीबी चालक मृत्युंजय के साथ मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट हमने परपा थाना में की। उनका कहना है कि उनके द्वारा विस्फोटक अनुमति प्राप्त होने के बाद भी कोई विस्फोटक इस्तेमाल नहीं किया गया।
बावजूद इसके सहदेव व नरेन्द्र ने फर्जी शिकायत की। खनिज विभाग द्वारा जांच के बाद शिकायत सही नहीं पाई गई। फिर भी हमारे क्रेशर प्लांट में विस्फोटक उपयोग पर रोक लगाई गई है। 31 अगस्त 2016 को उन्होंने खसरा नं. 1493 रकबा 0.38 को विस्फोटक का उपयोग नहीं करने के आदेश विलोपित करने का निवेदन किया है।