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छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों के वित्तीय अधिकारों में किया इजाफा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 14 2020 12:40AM | Updated Date: Jan 14 2020 12:41AM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य के सभी 10 नगर निगमों में महापौर एवं अध्यक्ष के पदों पर कांग्रेस के कब्जे के बाद मेयर इन काउंसिल एवं नगर निगम आयुक्तों के वित्तीय अधिकारों में इजाफा कर दिया है। राज्य के नगरीय विकास विभाग द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पलिक निगम को तीन श्रेणियों में दस लाख से अधिक की जनसंख्या, तीन लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम और तीन लाख तक की श्रेणी में बांटा गया है तथा नगर पालिक आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और निगम के नई वित्तीय अधिकार की सीमा निर्धारित कर दी गई है।
 
अधिसूचना के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगर पालिका आयुक्त को 75 लाख रूपए तक, मेयर-इन-काउंसिल को 75 लाख से 3 करोड़ तक, निगम को 3 करोड़ रूपए से 5 करोड़ रूपए तक वित्तीय अधिकार दिया गया है।इसी प्रकार तीन लाख से अधिक तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगर पालिका आयुक्त को 50 लाख रूपए तक, मेयर इन काउंसिल को 50 लाख से डेढ़ करोड रूपए तक और निगम को डेढ़ करोड़ रूपए से 5 करोड रूपए तक वित्तीय अधिकार दिया गया है। तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में नगरपालिक आयुक्त को 25 लाख रूपए तक, मेयर इन काउंसिल को 25 लाख से एक करोड़ रूपए तक और निगम को एक करोड़ से 3 करोड़ रूपए तक का वित्तीय अधिकार दिया गया है। 
 
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