सरकारी नौकरी चाहिए तो इस नई व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। सरकार ने भर्ती का एक नियम बदल दिया है, जिसके तहत ही जॉब मिलेगी अब। अगर इग्नोर किया नया रूल तो भूल जाओ की सपना पूरा होगा।
दरअसल, हरियाणा में अब खिलाड़ी पदक जीतने के बाद जुगाड़ लगाकर नौकरी नहीं पा सकेंगे। खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिता के साथ ही खेल एसोसिएशन का मान्यता प्राप्त होना भी जरूरी है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के साथ ही हरियाणा से भी मान्यता प्राप्त खेल एसोसिएशन के बैनर तले खेलने वाले खिलाड़ियों को ही सरकार खेल कोटे के तहत आउट ऑफ टर्न नौकरी देगी।
नौकरी प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगने के बाद खेल विभाग ने एक प्रफार्मा तैयार कर खिलाड़ियों को भेज दिया है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 207 खिलाड़ियों को इस प्रोफार्मा पर अपना पूरा रिकार्ड तो भरना ही होगा, साथ में खेल व खेल एसोसिएशन की भी पूरी जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा प्रोफार्मा पर खेल एसोसिएशन के सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर का होना भी जरूरी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद खेल विभाग सभी प्रोफार्मा की जांच करेगा। छंटनी प्रक्रिया के दौरान देखा जाएगा कि जिन खिलाड़ियों ने आवेदन किए हैं, व हरियाणा खेल नीति के नियम व शर्र्तों के अनुसार पात्र भी हैं या नहीं।
खेल नीति के तहत कवर होने वाले खेलों और मान्यता प्राप्त एसोसिएशन से खेलने वाले खिलाड़ियों को ही आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खेल विभाग ने यह निर्णय लिया है।
चूंकि, पदक अनुसार अलग-अलग विभागों में खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलनी है। स्वर्ण पदक विजेताओं को एचसीएस व एचपीएस भी लगाया जाना है। इसलिए भविष्य में कोई दिक्कत खड़ी न हो, उसे देखते हुए सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ ही खिलाड़ियों की नियुक्ति करने जा रही है।