भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु न्यूनतम-अधिकतम 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम-अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। 11 जून को सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी थी। इससे अनारक्षित वर्ग के मध्यप्रदेश के निवासियों को पांच साल का नुकसान हो रहा था। मंत्रियों ने इसमें संशोधन का मुद्दा उठाया था।