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अनिल अंबानी को दिया सुप्रीम कोर्ट ने झटका, यह दिया आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 22 2018 3:21PM | Updated Date: Mar 22 2018 3:21PM
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नई दिल्ली। लगातार घाटे में चल रही उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) की संपत्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से बेचे जाने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। बैंकों के परिसंघ की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने, हालांकि फिलहाल आरकॉम की संपत्ति बेचने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए के गोयल, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। न्यायालय इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को करेगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को बुधवार को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को आरकॉम की सम्पत्तियों पर दावा जताने की अनुमति दी थी गत वर्ष 28 दिसंबर को कर्ज के बोझ तले डूबी आरकॉम ने घोषणा की थी कि वह अपना वायरलेस स्­पेक्­ट्रम, आवर, फाइबर और मीडिया कंवर्जेंस नोड (एमसीएन) एसेट्स रिलायंस जियो को बेच रही है। आरकॉम इसके जरिये अपना कर्ज 39,000 करोड़ रुपये कम करना चाहती थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गत आठ मार्च को बिना पूर्व अनुमति के आरकॉम की सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय का यह आदेश एरिक्­सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया था। एरिक्­सन का आरकॉम पर 1,012 करोड़ रुपये बकाया है।

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